कुमाऊँ
सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को अदालत ने आर्थिक दंड व आजीवन कारावास की सुनाई सजा
हल्द्वानी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है।सहशासकीय अधिवक्ता गिरिजा शंकर पांडेय ने बताया कि घटना अक्तूबर 2018 की है। छोटी मुखानी स्थित जज फार्म निवासी अमित रावत ने साथ पढ़ने वाली छात्रा को कोचिंग कक्षा के बारे में चर्चा करने अपने घर बुलाया था छात्रा से अन्य लड़कियों को भी बुलाए जाने की बात कही गई थी। इस बीच छात्रा अमित रावत के घर पहुची तो अन्य छात्रा वहां पर मौजूद नहीं थी, इस दौरान अमित ने कहा कि अन्य छात्राएं आ रही है जिसके बाद उसने उसको पीने को कोल्ड ड्रिंक दिया, छात्रा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गई । जहां अमित अपने दो दोस्तों हीरानगर स्थित जेल कैंपस निवासी मंगलम शर्मा और देवलचौड़ निवासी शिवांश चौहान के साथ वहां पर मौजूद था और तीनों ने सामूहिक रूप से छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।
तीनों आरोपियों ने छात्रा की अश्लील वीडियो भी बना ली और वायरल करने की धमकी देते रहे।पीड़िता के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने धारा 328, 376 (घ), 506, 67 आईटी के तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौर और उपनिरीक्षक प्रीति सिंह ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष सात गवाहों को पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद अमित रावत, मंगलम और शिवांश को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी ठहराया। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में अलग सजा सुनाई है।