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कुमाऊँ

सिविल-मिल्ट्री संयुक्त कोविड केयर अस्पताल को लेकर जिलाधिकारी ने की वर्चुअल मीटिंग

अल्मोड़ा। कोरोना वायरस के इलाज हेतु जिला प्रशासन व सेना के सहयोग से रानीखेत में आगमी 17 मई से शुरू होने वाले सिविल-मिल्ट्री संयुक्त कोविड केयर अस्पताल के संबंध में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज सेना के अधिकारियों व संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से विचार-विमर्श किया। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमें कोविड चिकित्सालय खोलने पर फोकस करना होगा जिससे कोरोना मरीजों का इलाज निकटवर्ती स्थानों में ही किया जा सके। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करते हुए कहा कि चिकित्सालय हेतु डॉक्टर, नर्स अन्य आवश्यक संसाधन जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे वही चिकित्सालय हेतु पीपीई किट, आवश्यक दवाइयां एवं अन्य उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे इसके लिए उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट को तत्काल डिमांड प्रेषित करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने बताया कि इस कोविड चिकित्सालय में 40 बेड स्थापित किये जायेंगे जिसमें 10 बेड आॅक्सीजन सुविधायुक्त होंगे और इन सुविधायुक्त बेडो को और बढ़ाया जायेगा। इस चिकित्सालय में सभी आवश्यक औषधियां/चिकित्सकीय उपकरणों की व्यवस्था की गयी है जिन्हें सैन्य चिकित्सालय के अधिकारियों को हस्तगत किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह कोविड चिकित्सालय सिविल क्षेत्र के कोरोना संक्रमित मरीजों के त्वरित उपचार हेतु स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कोविड केयर में सेना के कुशल चिकित्सको द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का उपचार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सभी बेड़ों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी इसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में अतिरिक्त बेड भी रखे जाएंगे जिसमें हल्के लक्षण वाले मरीजों का इलाज किया जायेगा।

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जिलाधिकारी ने बताया कि इस कोविड केयर चिकित्सालय में आधारभूत चिकित्सकीय सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु विधायक रानीखेत करन महरा द्वारा अपनी विधायक निधि से धनराशि प्रदान की है। उन्होंने संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत को अधिकारियों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सालय हेतु आवश्यक संसाधन एव मैन पावर की डिमांड प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कोविड केयर में सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु स्थानीय एवं सैन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतुु डा0 बी0के0 गड़कोटी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इस दौरान सेना के कर्नल माथुर, मेजर ऋषि के अलावा संयुक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे के अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सविता ह्यांकी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अनिल ढींगरा, उपजिलाधिकारी गौरव पांडे, आपदा प्रबंधन अधिकारी राकेश जोशी आदि उपस्थित रहे।

इधर उपजिलाधिकारी जैंती भनोली मोनिका ने बताया कि तहसील भनोली के ग्राम भनोली एवं ग्राम डूंगरा में दिनांक 13 मई को 30 व्यक्तियों की कोविड जांच के दौरान उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है को प्रभारी चिकित्साधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र धौलादेवी की संस्तुति के आधार पर होम आइसोलेशन में रखा गया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि कोविड मरीजों की अधिक संख्या होने के कारण उक्त क्षेत्र को कन्टेन्मेट जोन में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने संक्रमण के फैलने की प्रबल सम्भावना को देखते हुये उक्त क्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम भनोली एवं ग्राम डूंगरा, जो काफलीखान-भनोली मोटर मार्ग से लगे हुय ग्राम है तथा इन ग्रामो को स्थान कैडियामल, लिंग रोड पालडीगुंठ एवं स्थान चगेठी से मोटर मार्ग से आवगमन होता है उक्त के अतिरिक्त जिन ग्रामों की सीमायें ग्राम भनोली एवं ग्राम डूंगरा से लगी हुई है, से इन ग्रामों को आने जाने वाले पैदल/मोटर मार्ग जो इस ग्राम के परिक्षेत्र अन्तर्गत है को आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

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उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलादेवी का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 01 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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