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उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, देखें आदेश,क्या मिली छूट
उत्तराखंड में कर्फ्यू को सरकार के द्वारा 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू में फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है और पूर्व की तरह बंदिशें जारी रहेंगी। इस बारे में SOP जारी कर दी गई। आगे पढ़िए गाइडलाइन
उत्तराखंड में 10 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पहले जो गाइडलाइन जारी की गई थी, वह सभी बंदिशें फिलहाल यथावत रखी गई है।
निजी और सरकारी स्कूलों में गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज नर्सिंग संस्थान मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से एसओपी जारी की जाएगी।
अगर आप बाहरी राज्य उत्तराखंड आना चाहते हैं और आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी हैं, तो इसके 15 दिन बाद आप उत्तखंड आ सकते हैं। इसके लिए आपको rt-pcr रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह तय सीमा के मुताबिक ही होंगे।
दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही रहेगा।
होटल और रेस्टोरेंट रात दस बजे तक खुले रहेंगे।
सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमाहॉल, स्पा, स्विमिंग पूल, सैलूून, पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।
बाजार सुबह आठ से बजे से नौ बजे तक खुलेंगे।
मैदानी क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
कोरोना के कारण प्रदेश में बंद पड़ा खेल प्रशिक्षण और गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। केवल स्थानीय खिलाड़ियों को ही स्टेडियम और खेल केंद्रों में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं के खेल परिसर में आने पर रोक रहेगी