उत्तराखण्ड
राज्य में 13 जुलाई तक बढ़ाया कोविड कर्फ्यू
राज्य में कोरोनाकर्फ्यू को लेकर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि राज्य में कर्फ्यू को एक हफ्ता और आगे बढ़ा दिया जाएगा और सरकार की तरफ से खबर भी आ चुकी है सरकार ने राज्य में कर्फ्यू को 1 हफ्ता और बढ़ा दिया है। कोविड कर्फ्यू की अवधि सरकार ने 13 जुलाई सुबह छह बजे तक बढा दी है। अब सवाल ये है कि आखिर इस बार क्या क्या छूट मिली हैं। अब उत्तराखंड में शॉपिंग मॉल 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी। इसके अलावा अब रेस्तरां और बार सुबह 7 से रात 9 बजे के बीच कुछ प्रतिबंध के साथ खोले जा सकेंगे। रेस्तरां और बार अपनी क्षमता के 50 फीसदी तक लोगों को ही बैठा सकेंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पूर्व की ही भांति रहेंगे उसमे कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।
कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर आपको जाने हेतु छूट मिलेगी।
कोरोनावायरस संक्रमण की संख्या में कमी आ रही है। इसे देखते हुए विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि सभी को आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट रखना जरूरी है।
शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित हो सकते हैं।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क और अन्य सुविधाओं को पर्यटन के लिए खोले जा सकेंगे। हालांकि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।

