उत्तराखण्ड
डीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग- 09 को रात्रि के लिए वाहन संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित
मानसून काल के दृष्टिगत तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चा के बाद अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग- 09 को रात्रि के लिए पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया हैं। जिसमे घाट से चंपावत की ओर, चंपावत से घाट की ओर, कोतवाली चंपावत से टनकपुर की ओर व ककराली गेट से चंपावत की ओर वाहन संचालन सायं 6:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। साथ ही आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। तथा तथा प्रतिबंधित समय पर सड़क दुर्घटना एवं वाहन संचालन हेतु संबंधित कोतवाली प्रभारी पूर्णता जिम्मेदार होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक लागू होंगे।