उत्तराखण्ड
पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट ने एक आरोपी को किया बरी
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गाजियाबाद (अब गौतमबुद्ध नगर) जिले के दादरी से पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है। बता दें कि सीबीआई देहरादून की अदालत से सजायाफ्ता आरोपी करन यादव को रिहा करने के आदेश किया गया है।
राज्य की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अब तक इस हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने यूपी के बाहूबली नेता और मुख्य आरोपी पूर्व सांसद डीपी यादव, पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाल को भी बरी करने का आदेश जारी हो चुका है। जबकि परनीत भाटी की विशेष अपील पर निर्णय सुरक्षित रखा है।
देहरादून की सीबीआई कोर्ट द्वारा डीपी समेत चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिसके खिलाफ अभियुक्तों द्वारा विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी। कोर्ट ने ठोस सबूत नहीं मिलने पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि ट्रायल के दौरान सीबीआई पर्याप्त सबूत जुटाने में असमर्थ रही है। जो भी सबूत जुटाए गए थे, उनमें विरोधाभास रहा था।गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया।