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उत्तराखण्ड

जानिए प्रदेश में कब तक बढ़ा कर्फ्यू, क्या मिलेगी छूट

राज्य सरकार ने प्रदेश में 4 अगस्त तक के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ने के साथ छूट का दायरा भी बढ़ा है। अब प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन व शैक्षिक समारोह का आयोजन हो सकेगा, लेकिन आयोजन से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही किसी तरह का आयोजन किया जा सकेगा। इसके अलावा प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति दे दी गई है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इस दौरान कोविड संबंधी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।

सरकार ने प्रदेश में सरकारी और गैरसरकारी कार्यालयों को शत प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया है।सरकारी गैर प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जा सकेंगे। इससे पहले राज्य सरकार जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम और इनसे जुड़ी गतिविधियों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे चुकी है। मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधू जो कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी भी हैं, ने सोमवार देर शाम कोविड कर्फ्यू को लेकर मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी। इसके अनुसार सरकार ने कुछ और रियायतों के साथ प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को मंगलवार सुबह छह बजे से चार अगस्त सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है।

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