Connect with us

Uncategorized

2 लोगो को घायल करने वाला व्यक्ति हुए दोषमुक्त

मीनाक्षी

काशीपुर। टक्कर मारकर बाइक सवार दो व्यक्तियों को घायल करने के आरोपी ट्रक चालक को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जीवननगर सोनीपत, हरियाणा निवासी गौरव शर्मा ने कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 जुलाई 2015 को उसका ममेरा भाई भुवन चन्द्र पुत्र रघुवर, अपने मित्र सुभाष पुत्र राजवीर निवासी ग्राम नगला माधाे जिला एटा के साथ मोटर साईकिल संख्या-यूके-06-जे0-3460 से काशीपुर से जसपुर को जा रहा था। ग्राम मिस्सरवाला के सामने पीछे से आ रहे ट्रक संख्या एचआर-38एम-9943 के चालक ने ट्क काे तेजी से चलाते हुए मोटर साईकिल में पीछे से टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार दोना लोगें गंभीर रूप से घायल हाे गये तथा मोटर साईकिल भी क्षतिग्रस्त हो गयी। मौके पर मौजूद लाेगों की सूचना परपहुंची एम्बुलेंस 108 से दोनों घायलों को उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने भोट, रामपुर निवासी अकरम पुत्र नजीर के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। आरोपी को न्यायालय में तलब कर केस की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली एड ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट करिश्मा डंगवाल की अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

यह भी पढ़ें -  पाला बढ़ाएगा टेंशन, पड़ रही कड़ाके की ठंड, येलो अलर्ट जारी

More in Uncategorized

Trending News