गढ़वाल
नाबालिक लड़की की करा रहे थे शादी 19 साल के लड़के के साथ, चार पर मुकदमा दर्ज
हमारे देश में बाल विवाह करना अपराध की श्रेणी में आता है और अक्सर ऐसे कितने मामले होते हैं जिसमें बाल विवाह करवा दिया जाता है लेकिन यह सब अकसर बालिका परिवार की रजामंदी से होता है, जिसमें कोई भी मामला दर्ज नहीं होते जिसकी वजह से इन मामलों में पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं करती लेकिन इस समय अब तक की बड़ी खबर हरिद्वार शहर से आ रही है जहां पर एक बस्ती में नाबालिग लड़की की शादी कराने का मामला सामने आया है।
पुलिस ने शादी रुकवाते हुए दूल्हा और उसके माता-पिता और किशोरी की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक नंदकिशोर ग्वाड़ी ने बताया कि चौकी रोडीवेल वाला के उपनिरीक्षक पवन डिमरी को विनय नाम के व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी थी कि कबाड़ी बस्ती लालजीवाला में एक किशोरी की शादी पड़ोस में ही रहने वाले ज्ञानचंद्र से की जा रही है। सूचना पर पवन डिमरी पुलिस टीम के साथ कबाड़ी बस्ती पहुंचे। साथ ही, थाने की बाल कल्याण अधिकारी उपनिरीक्षक लक्ष्मी मनोला को मौके पर बुलाया गया।
पूछताछ में किशोरी की मां अर्चना ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी आपसी सहमति से की है। इसके बाद किशोरी का जन्मतिथि का प्रमाण पत्र मंगाया गया तो वह 15 साल की निकली, जबकि दूल्हा 19 साल का था। इस पर पुलिस ने शादी रुकवाते हुए किशोरी की मां अर्चना, दूल्हा ज्ञानचन्द्र उसकी मां पूनम व पिता शेर सिंमह के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।