कुमाऊँ
नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई सरकार और उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन की फटकार
नैनीताल। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने रोडवेज के लंबित वेतन एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु जो रिट, याचिका कर्मचारी यूनियन द्वारा योजित की गई थी। उसमें आज मुख्य न्यायाधीश की युगल खंडपीठ द्वारा उसकी सुनवाई की गई । उच्च न्यायालय ने परिवहन निगम के कर्मचारियों को फरवरी 2021 से जून 2021 तक का वेतन न मिलने पर गहरा रोष व्यक्त किया। साथ ही उत्तराखंड सरकार, शासन तथा निगम प्रबंधन की जमकर फटकार लगाई गई। श्री चौधरी ने पर्वत प्रेरणा को बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा रोडवेज कर्मचारियों को वेतन न मिलने को संविधान के अनुच्छेद 4, 21, 23 व 29 का उल्लंघन तथा श्रम कानून का उल्लंघन बताया गया। तथा न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि नौकरशाही एवं सरकार संविधान के अनुसार कार्रवाई नहीं कर रही हैं।
न्यायालय द्वारा प्रबंध निदेशक को तत्काल बजट के अवशेष के 23 करोड रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजने तथा एक प्रति न्यायालय को मेल करने के निर्देश भी दिए गए हैं, और साथ मे उत्तराखंड सरकार को उक्त 23 करोड़ का तत्काल भुगतान करने कें निर्देश दिए गए है। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका की सुनवाई हेतु कल दिनांक 26 जून 2021 को विशेष संवैधानिक पीठ के द्वारा तारीख तय की गई है, तथा उक्त सुनवाई में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, वित्त सचिव श्रीमती सौजन्य,परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा, प्रबंध निदेशक अभिषेक रुहेला एवं चीफ स्टैंडिंग काउंसल उत्तराखंड सरकार को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारी यूनियन माननीय न्यायालय के द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय न्यायालय का कोटी-कोटी अभिनंदन एवं आभार प्रकट करती है। तथा रोडवेज कर्मचारियों को विश्वास दिलाती है कि कर्मचारियों को माननीय न्यायालय से अवश्य ही न्याय मिलेगा तथा निगम एवं कर्मचारियों की समस्याओं का समुचित समाधान इस बार अवश्य होगा।
संवाददाता:- गौरव शर्मा टनकपुर