कुमाऊँ
एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए चाहिए होगी नेगेटिव रिपोर्ट
कोरोनावायरस की दूसरी लहर के चलते राज्य सरकार ने गाइडलाइन को और भी सख्त कर दिया है। अब कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और गाइडलाइन है, कि राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में सफर करने वालों के लिए भी रिपोर्ट आवश्यक है। अगर आप देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएसनगर से पहाड़ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या फिर रैपिड एंटीजन रिपोर्ट हर हाल में दिखानी होगी। रविवार को तीरथ सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार, जिला बॉर्डर पर आने-जाने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाएगी। राज्य में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट सिटी वेबपोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।