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उत्तराखंड -पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन

राज्य सरकार ने पब्लिक ट्रासपोर्ट के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी वाहन स्वामियों, वाहन चालकों और यात्रियों द्वारा उत्तराखण्ड अन्तर्राज्यीय और अन्तर्जनपदीय आवागमन के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। आप भी पढ़िए उत्तराखंड में पब्लिक ट्रासपोर्ट के लिए जारी गाइडलाइन पूरे नियम
1-राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर वाहनों के संचालन की अनुमति होगी।
2- वाहनों संचालकों द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय किराया ही लिया जाएगा।
3- यात्रा प्रारम्भ करने से पहले और बाद में पूरे वाहन का सैनिटाईजेशन किया जायेगा।
4- वाहन के चालक परिचालक द्वारा फेस मास्क, ग्लब्स का उपयोग किया जायेगा।
5- अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय यात्रा करने वाले वाहनों में यात्रियों के प्रवेश के दौरान थर्मल स्केनिंग होगी। इसके साथ ही हैण्ड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी।
6- वाहन चालक परिचालक एवं यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जायेगा।
7- वाहन चालक परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
8 वाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री द्वारा मास्क का उपयोग किया जायेगा।
9- यात्रा करते समय पान, तम्बाकू गुटका एवं शराब आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। वाहन में थूकना दण्डनीय होगा।
10 -किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण दिखने पर वाहन चालक द्वारा उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने या फिर स्वास्थ्य केन्द्र को दी जायेगी।
11 अन्तर्राज्यीय एवं अन्तरसंभागीय यात्रा करने की स्थिति में सम्बन्धित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों को वेबसाईट http://smancitydehradun.uk.gov.in/ pravasi-registration पर पंजीकरण कराना होगा।
12- बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
13- राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे उन्हें RT-PCR की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन उन्हें Smary City के epass web portal {http://smartcity dairadun.uk.gov.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14- जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों को (RT-PCR) नेगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा।

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