कुमाऊँ
कैदी को पीट पीट कर मार देने का मुकदमा दर्ज, निलंबन तय
नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हल्द्वानी के
उपकारागार में विचाराधीन कैदी की पीट पीट कर हत्या करने के आरोपी चार बंदी रक्षकों पर कानून का शिकंजा और कस गया है। देर रात हल्द्वानी कोतवाली में चारों बंदी रक्षकों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रावाई की है।
मिली जानकारी के अनुसार अदालत के आदेश पर देवेंद्र प्रसाद, कृति नैनवाल, देवेंद्र रावत और हरीश रावत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने इसकी पुष्टि की है। आपको स्मरण करा दें कि छह मार्च को काशीपुर के कुंडेश्वरी निवासी प्रवेश की मौत उपकारागार हल्द्वानी में हुई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी अगले ही दिन कोतवाली हल्द्वानी में बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर लेकर पहुंची थी लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद वह अदालत की शरण में पहुंची। अधिवक्ता संजीव आकाश ने उसका पक्ष अदालत के सामने रीचाा और पूरी कहानी सुनने के बाद अदालत में पुलिस को आदेश दिया कि वह इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज करे। अधिवक्ता संजीव के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी प्रवेश के साथ जेल में हुई मारपीट की पुष्टि हुई है। अब कभी भी चारों बंदी रक्षकों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद उनका नौकरी से निलंबन भी तय है।