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उत्तराखण्ड

पूर्व विधायक दान भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट दाखिल की याचिका, नैनीताल-भीमताल सड़क पर अतिक्रमण का है मामला….

शंकर फुलारा – संवाददाता

पूर्व विधायक दान भंडारी पूर्व विधायक भीमताल द्वारा विगत दिनों माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिया गया था जिसमें सड़क के किनारे बसे व्यापारी किसान मकान व दुकान एवं सभी तरह के सरकारी भूमि व बनभूमि में निवास कर रहे लोगों के खिलाफ जो आदेश ध्वस्तीकरण का है।

उस आदेश के खिलाफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया जिसमें अधिवक्ताओं के द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश का अवलोकन किया तत्पश्चात अधिवक्ताओं के द्वारा बताया गया कि माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ हम पीड़ितों के पक्ष में जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है।

याचिका स्वीकार होते ही अगली तारीख मिलेगी अभी तक हमारे पास पीड़ित लोगों के मात्र लगभग 100 के प्रपत्र प्राप्त हुए हैं इसलिए सभी लोगों को राहत दिलाने के लिए यह जरूरी है की रानी बाग से भीमताल पदमपुरी धानाचुली भाटेलिया मुक्तेश्वर रामगढ़ नथवा खान भुजिया घाट जूली कोट गेठिया ओखल कांडा पहाड़ पानी भिड पानी पतलोट गरमपानी खैरना खनस्यु नरतोला आदि।

उत्तराखंड के समस्त भीमताल विधानसभा के लोग दिनांक 28 अगस्त सोमवार के दिन मुकुल बिहार लाल डॉट रोड सिजवाली बैंक्विट हॉल में अपने प्रपत्र सहित 11:00 बजे तक उपस्थित होने की कृपा करेंगे ताकि सभी उत्तराखंड भीमताल विधानसभा सहित उत्तराखंड के पीड़ितों को न्याय मिल सके।

दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल के साथ पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी, राकेश बृजवासी, मदन नौलियां,शिवराज बिष्ट,प्रताप रैकवाल आदि लोग गये हैं।

इस केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुकेश वर्मा जी एवं नरेंद्र कालरा जी और उनकी समस्त टीम कर रहे हैं।

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