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उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियो को गोली चलाने मामले में 30 को होगी सुनवाई

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 1994 में आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 30 अगस्त को होगी।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने शनिवार को ये अगली तिथि तय की। मामले के अनुसार, 2 अगस्त 1994 को उत्तराखंड आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड के बाद तीन अक्तूबर 1994 को तमाम राज्य आंदोलनकारी, तत्कालीन सपा नेता व वर्तमान कांग्रेसी नेता सूर्यकांत धस्माना के देहरादून स्थित आवास ‘नन्हीं दुनिया में एकत्रित हुए थे। इस दौरान धस्माना के बचाव में फायरिंग हुई। फायरिंग करने के दौरान राजेश रावत की मौत व दो अन्य लोग जख्मी हुए थे।इसके बाद धस्माना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जो कि स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट देहरादून में चला। सीबीआई कोर्ट ने धस्माना को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ 2012 में सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। तब से यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट के नए रोस्टर के अनुसार शनिवार को हुई। खंडपीठ ने अगली तिथि तय की है।

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