उत्तराखण्ड
राशनकार्ड में नाम या अन्य जानकारी बदलने के लिए यहां पढ़े पूरी जानकारी
देहरादून। अगर आप भी अपने राशन कार्ड में अपना नाम या अन्य कोई जानकारी बदलना चाहते हैं तो आज इस आर्टिकल में हम आपको सभी जानकारियां दे रहे हैं।
राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल केवल राशन लेने के लिए नहीं अपितु पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है।
कई बार जानकारियां भरते समय मुखिया का या फिर घर के सदस्यों का नाम राशन कार्ड में गलत हो जाता है या अन्य कारणवश हमें राशन कार्ड में किसी भी सदस्य का नाम बदलने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि, इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है।
इसके लिए खाद्य विभाग ने न केवल राशन कार्ड में आवेदन की सुविधा, बल्कि राशन कार्ड में संशोधन की सुविधा भी ग्राहकों को दी है। संशोधन करने के लिए ग्राहकों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो कि नीचे दिए गए हैं।
राशन कार्ड में नाम में संशोधन करने के लिए आपको खाद्य विभाग के कार्यालय या ग्राहक सेवा केंद्र से संशोधन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
इसके बाद आवेदन फॉर्म में जिनके नाम में संशोधन होना है, उनका नाम, आधार नंबर, मुखिया के साथ संबंध व अन्य जानकारियां सही-सही भरें, यदि किसी अन्य विवरण को भी आप बदलना चाहते हैं, तो उसे भी फॉर्म में सही सही भरे ।
फॉर्म के अंत में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने का विकल्प मौजूद होगा, जहां पर आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगेगा।
फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी, शादी के संबंध में परिवर्तन की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, और गलत नाम दर्ज होने की स्थिति में सही दस्तावेज की कॉपी, फॉर्म के साथ लगाना अनिवार्य है। इन सभी दस्तावेजों को खाद्य विभाग के कार्यालय में याद जहां से आपने फोन खरीदा है वहां जमा कर दें।
इस प्रक्रिया में कम से कम 30 दिन या विभाग के द्वारा निर्धारित समय लग सकता है क्योंकि, आपके द्वारा किए गए आवेदन और सभी दस्तावेजों की जांच में जब सभी जानकारियां सही होंगी तभी राशन कार्ड में नाम में संशोधन होगा।