उत्तराखण्ड
देहरादून का काबुल हाउस करवाया गया खाली
करीब 400 करोड़ की कीमत के काबुल हाऊस पर फर्जी दस्तावेज से 17 लोगों ने किया था अपनी संपत्ति होने का दावा
जिलाधिकारी देहरादून ने 22 अक्टूबर को हाउस को शत्रु संपत्ति किया था घोषित
15 दिन के भीतर कबुल हाउस को खाली करने के जारी किये थे निर्देश
40 साल तक चला कबुल हाउस का मामला
प्रयागराज हाईकोर्ट से होते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के बाद जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंचा था
1879 में काबुल के राजा मोहम्मद याकूब खान देहरादून आकर बस गए थे। यहां उनकी कई संपत्तियां थीं। उनके वंशज बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए। काबुल हाऊस पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कई लोग अपने दावे कर रहे थे














