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4 साल से ऊपर के बच्चे को नहीं पहनाया हेलमेट,तो कटेगा चालान

अगर आप अपने बीवी बच्चों के साथ मोटरसाइकिल या फिर दो पहिया वाहन पर सफर करते हैं तो खबर आपके लिए है। परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया। नए नियम के हिसाब से अब 4 साल से ऊपर का बच्चा भी बाइक में सवारी गिना जाएगा। इसलिए अब आप को इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है।

परिवहन मंत्रालय और परिवहन विभाग द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट में दुपहिया वाहन में सवार पर अब आप अपनी पत्नी और 4 साल से ऊपर के बच्चे को लेकर जाएंगे तो आपका चालान कर सकता है, क्योंकि 4 साल से ऊपर के बच्चे को भी सवारी बिना जाएगा।इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ₹1000 का चालान कर सकता है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 ए के तहत दुपहिया वाहन में सवारी के रूप से 4 साल के ऊपर के बच्चे को हेलमेट लगाना भी अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर आपकी जेब ढीली होगी।इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 188 के तहत कार का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को न दिखा पाने की स्थिति में 5000 के जुर्माने और 3 महीने की जेल हो सकती है जाहिर सी बात है कि सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इन नियमों को बड़ा किया है।सहूलियत के लिए परिवहन विभाग में डिजिटल डॉक्यूमेंट की सुविधा दी है चेकिंग के दौरान आप अपना डीएल व अन्य कागज एमपरिवहन या डीजी लॉकर के माध्यम से भी दिखा सकते हैं साथ ही चालान होने की पूरी जानकारी भी अब होटल में लूट की जाएगी और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। परिवहन विभाग उत्तराखंड के मुताबिक यह नियम लागू कर दिए गए है।

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