राष्ट्रीय
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने लिया दो दिन तक न्यायिक विरत का फैसला
शिक्षा सेवा अधिनियम का किया विरोध-
प्रयागराज। शिक्षा सेवा अधिनियम का पुरजोर विरोध करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने दो दिन तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान बार एसोसिएशन ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा सेवा अधिनियम के निर्णय को वापस लेवे। बार एसोसिएशन की बैठक में बनी सहमति के बाद तय हुआ कि जनहित एवं आम नागरिकों के हितों की रक्षा किये जा रहे विरोध स्वागत योग्य कदम है। वक्ताओं ने इस बात का समर्थन देते हुए दो दिन तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का फ़ैसला लिया है। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा सेवा अधिनियम किसी भी रूप में न्यायिक , सामाजिक अथवा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है बल्कि मात्र चंद अफसरों की सुविधा के लिये यह पारित किया गया है जिसका वह पुरजोर विरोध करेंगे।
बैठक में जमील अहमद आजमी, अजय कुमार मिश्र, अनिल पाठक, रजनी कांत राय, कृष्ण कांत मिश्र, अंजू श्रीवास्तव, अभिषेक शुक्ला, दिलीप कुमार पांडेय, राजेन्द्र कुमार सिंह, मंजू पांडेय, दुर्गेश चंद्र तिवारी, रामानुज तिवारी, प्रतिभा सिंह, आलोक कुमार मिश्र, रामेश्वर दत्त पांडेय, आशुतोष कुमार त्रिपाठी, रोहित शुक्ला, मनोज कुमार पांडेय, अंजनी कुमार त्रिपाठी, गणेश मणि त्रिपाठी, आमोद त्रिपाठी, हया रिजवी, इंद्र कुमार चौबे, विनय कुमार तिवारी, वीरेंद्र कुमार मिश्र, सी एल पांडेय, राधाकांत ओझा, गोविंद कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, ए सी तिवारी, सत्यवीर सिंह जादौन, अशोक कुमार सिंह, अखिलेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे। प्रेस संचालन बार एसोसिएशन के संयुक सचिव राजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा करायी गई।