कुमाऊँ
हाई कोर्ट ने दिए सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश
रिपोर्टर- भुवन ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्णागिरि टनकपुर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान से छीनिगोठ मोटर मार्ग में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि अवैध अतिक्रमण को विधि अनुसार हटाकर चार सप्ताह में इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार छीनिगोठ टनकपुर निवासी देवीदत्त ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान से लेकर छीनिगोठ मोटर मार्ग में सरकारी भूमि पर कई लोगो ने अतिक्रमण किया हुआ है जिसकी वजह से मोटर मार्ग संकरा हो गया है।
मोटर मार्ग संकरा होने की वजह से स्कूली बच्चों व आने जाने वाले लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत उनके द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल व जिला प्रशाशन से भी की । परन्तु उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नही हुई। जनहित याचिका में कोर्ट से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की गयी है।