उत्तराखण्ड
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने हेतु हाईकोर्ट ने सरकार को दी अंतिम चेतावनी
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए सरकार को चेतावनी दी है सरकार को हाईकोर्ट ने 1 माह का अंतिम अवसर दिया है इस मामले की अगली सुनवाई 24 जून 2023 तय कर दी गई है।
विदित हो कि वर्ष 2021 में पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और अन्य बीमारियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के मद्देनजर, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने हेतु समाजसेवी विनोद थापर ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2021 में जनहित याचिका दायर की थी जिस पर उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 से 2023 तक तक दोनों पक्षों को जवाब देने के बाद अंतिम बहस हेतु तारीख तय की थी।
किंतु 18 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने न्यायालय में कोई जवाब नहीं दिया जिस पर उच्च न्यायालय ने गंभीरता से जनहित याचिका को संज्ञान में लिया और पहाड़ में स्वास्थ सुविधा हेतु समस्त मांगों पर सरकार को दिशा निर्देश दिए।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है और पुनः नोटिस जारी कर 1 माह में अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया है न्यायालय ने अंतिम सुनवाई की तिथि 14 जून 2023 तय कर दी है