उत्तराखण्ड
बाहरी लोगों को आज शाम तक निकाय क्षेत्र छोड़ने के निर्देश, आज शाम पांच बजे से बंद हो जाएगा चुनावी प्रचार
चमोली: उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. 23 जनवरी गुरुवार सुबह से ही मतदान होना शुरू हो जाएगा. वहीं आज 21 जनवरी शाम को पांच बजे के बाद चुनावी शोर भी थम जाएगा. इसी के साथ चमोली जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर बैठक की.इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा गया कि जिले की चार नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में 23 जनवरी 2025 को अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए मतदान संपन्न कराया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 21 जनवरी 2025 की सायं 5 बजे चुनाव प्रचार में लगा कोई भी व्यक्ति जो उस निकाय का निवासी या मतदाता नहीं है, संबंधित निकाय को छोड़ देंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 और अन्य विधियों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.उम्मीदवारों के साथ की बैठक: वहीं दूसरी ओर नगर निकाय निर्वाचन को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं: उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन कार्यों में लगे अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग देने की बात कही. साथ ही कहा कि बिना पास के किसी भी राजनीतिक दल के अभिकर्ता को मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसलिए मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु आरओ के माध्यम से जारी पास अपने अभिकर्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.मतदाताओं की पर्चियां सादे कागज पर हों: इसके अलावा मतदान के दिन कोई भी पार्टी वाहनों से मतदाताओं को ढोने का काम नहीं करेगी. ऐसा पाए जाने पर वाहन को सीज करते हुए सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के स्टॉल न लगायें और कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाले पर्चियां सादे कागज पर हों, जिसमें कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम न हो.सुबह 8 बजे शुरू होगा मतदान: उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 23 जनवरी 2025 को मतदान ठीक सुबह आठ बजे शुरू होगा. इसलिए सभी राजनीतिक दल अपने अभिकर्ताओं को इससे पूर्व सात बजे तक मतदान केंद्र में भेजना सुनिश्चित करें. उन्होंने राजनीतिक दलों को अपने अभिकर्ताओं को मतदान केंद्र में अनावश्यक रूप से अंदर बाहर न करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने को कहा.जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का भी पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने को कहा. कहा कि 21 जनवरी की सायं 5 बजे से प्रचार पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसलिए कोई भी ऐसे गतिविधि ना करें, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो.उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को सरकारी भवनों एवं संपत्तियों पर लगे पोस्टर, बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री भी तत्काल हटाने और मतदाताओं को प्रलोभन देने हेतु किस भी प्रकार की सामग्री वितरण न करने को कहा. उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान समाप्ति के बाद सभी मतपेटियां राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा की जाएगी. राजनीतिक दल चाहे तो मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रखते समय और 25 जनवरी को मतगणना के दिन निकालते समय भी उपस्थित रह सकते हैं. उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए कुल 35 टेबल लगायी जाएंगी. मतगणना का कार्य सुबह आठ बजे शुरू हो जाएगा.