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उत्तराखण्ड

नेपाल मूल की बहुओं का अब भारत के राशनकार्ड में दर्ज नहीं होगा नाम

पिथौरागढ़। सरकार की ओर से राशनकार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के बाद नेपाल मूल की भारतीय बहुओं का नाम अब राशन कार्ड में दर्ज नहीं हो सकेगा। राशन कार्डों पर परिवार के केवल उन्हीं नए सदस्यों का नाम जोड़ा जाएगा, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा। ऐसे में नेपाली नागरिकों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। भारतीय वैध प्रमाण पत्र होने की दशा में ही लोगों के नाम राशनकार्ड में जुड़ सकेंगे।

पिथौरागढ़ से लेकर चम्पावत जिले तक बड़ी संख्या में भारतीय युवक नेपाल की कन्याओं से विवाह करते हैं। विवाह के बाद परिजन उनका नाम राशनकार्ड में दर्ज कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते आए हैं। लेकिन सरकार ने अब राशन कार्ड में जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामने भविष्य में नेपाल मूल की बहुओं का राशनकार्ड में पंजीकरण कराने को लेकर दुविधा पैदा हो गई है। झूलाघाट के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र आर्या और दिवाकर भट्ट ने कहा कि नेपाल से कई भारतीय वैवाहिक रिश्ता करते हैं। अब तक सामान्य प्रकिया के आधार पर ही महिलाओं का नाम राशनकार्ड में दर्ज होता था। अब नेपाल मूल की बहुओं का भारत के राशनकार्ड में नाम दर्ज नहीं होगा।
लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के कारण ऐसा होना मुमकिन नहीं हो पाएगा। नेपाल में अधिकतर लोग जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं। लोगों को नागरिकता प्रमाण ही दिया जाता है। ऐसे में नेपाल मूल की उन युवतियों का नाम यहां राशनकार्ड में कैसे दर्ज होगा, जिनका विवाह भारत में हुआ है। वहीं, इस मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है बिना जन्म प्रमाण पत्र के नए सदस्यों का नाम राशन कार्ड में अपडेट नहीं हो सकेगा।

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हालांकि जन्म प्रमाण पत्र न होने की दशा में नेपाल मूल की भारतीय बहुओं के पहचान पत्र, पैन कार्ड, हाईस्कूल प्रमाण पत्र से भी राशनकार्ड में नाम जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये सभी प्रमाण पत्र भारतीय होना अनिवार्य किया गया है।
राशन कार्ड में जाति प्रमाण पत्र की बाध्यता सरकार ने खत्म कर दी है। हालांकि राशनकार्ड अपडेट करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना अब भी अनिवार्य है। जिला खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय के डीपीएमओ रविंद्र क्षेत्रिय ने कहा कि वेबसाइट से जाति प्रमाण पत्र का ऑंप्शन हटा दिया है। बिना जाति प्रमाण पत्र के भी राशन कार्ड में नाम अपडेट किया जा रहा है।

राशनकार्ड में नाम अपडेट करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को वेबसाइट से हटा दिया गया है। लेकिन राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य किया गया है। नेपाल मूल की महिलाओं को वैध भारतीय प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, तभी उनका नाम राशनकार्ड में जुड़ सकेगा।”


रवींद्र क्षेत्रिय, डीपीएमओ, जिला पूर्ति कार्यालय, पिथौरागढ़

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