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उत्तराखण्ड

नैनीताल उच्च न्यायालय ने बिना अनुमति से बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर की सुनवाई

रिपोर्टर भुवन ठठोला

नैनीताल। ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने मंसूरी में पार्किंग के नाम पर बिना एम.डी.डी.ए.की अनुमति से बनाए ज रहे बहुमंजिला भवन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एम.डी.डी.ए.से कल 20 जून को स्थिति स्पस्ट करने को कहा है।

मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई 20 जून को तय की है।
मामले के अनुसार मसूरी निवासी शेखर पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा की मसूरी नगरपालिका ने पार्किंग के नाम पर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी पार्किंग छत पर बनाए जाने का प्रस्ताव है। अभी तक इस भवन की 7 मंजिलें बन चुकी हैं। नगर पालिका ने इसके निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये और मंजूर कर दिए हैं।

जनहित याचिका में कहा गया है कि इसके निर्माण के लिए नगरपालिका ने एम.डी.डी.ए.से कोई अनुमति नहीं ली है। पूर्व में एम.डी.डी.ए.ने इसको सील कर दिया था, इसके बावजूद भी इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। याचिका में न्यायालय से प्राथर्ना की गई है कि इसके निर्माण पर रोक लगाई जाए, क्योंकि पार्किंग के नाम पर व्यवसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है ।

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