Connect with us
Breaking news at Parvat Prerna

उत्तराखण्ड

चुनाव प्रचार के लिए नए नियम हुए तय, गाइडलाइन जारी

नई गाइडलाइन जारी हो गई है। इसमें चुनाव प्रचार के लिए नियम बनाए गए हैं। चुनाव प्रचार रात आठ बजे तक और सुबह आठ बजे से शुरू कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने छूट दे दी है। राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ और Outdoor meeting में खुले स्थान की क्षमता का 30 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।

जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित खुले स्थानों में ही राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा स्थानों की क्षमता तय की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों को सूचित किया जायेगा।आयोजकों द्वारा रैली/ बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन, जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कडाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

यह भी पढ़ें -  गर्भवती महिला की हुई मौत, मायके वालों ने ससुरालियों पर कराया मुकदमा, कब्र से निकाली लाश, अब खुलेगा मौत का राज
Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखण्ड

Trending News