उत्तराखण्ड
हल्द्वानी में साथी की हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत
नैनिताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेंद्र जोशी की अदालत ने हत्या के एक आरोपित शेर सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी विदरामपुर जिला नैनीताल का जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा- 302 व 201 के अंतर्गत मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने आरोपित की जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि गत 28 अगस्त 2022 की सुबह समय करीब 8:00 बजे को रिपोर्ट करता कैलाश जोशी पुत्र गणेश जोशी निवासी ग्राम विदरामपुर चकलुवा कालाढूंगी का भाई नवीन जोशी, शेर सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी विदरामपुर, व नीरज पुत्र ननकू निवासी चौधरी गेट चकलुवा के साथ जंगल में पार्टी करने गया था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा।
अगले दिन शेर सिंह की निशानदेही पर नवीन का शव गदगदिया जंगल से बरामद किया गया। उसके शरीर में चोटों के निशान थे व नाक से खून निकल रहा था। आरोपित शेर सिंह ने स्वीकार किया कि, नवीन के साथ छात्रा किया, और दोनों हाथों से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव विच्छेदन रिपोर्ट में नवीन की मृत्यु सिर पर चोट लगने के कारण होना पाया गया। किस आधार पर न्यायालय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।