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आज नहीं निकलेंगे पंजाब में शराब के ठेकों के लक्की ड्रॉ, EC ने नहीं दी मंजूरी
चंडीगढ़: चुनाव आयोग की ओर से नई आबकारी नीति के तहत शुक्रवार को निकल जाने वाले ठेकों के ड्रॉ अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। एक सीनियर विभागीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि भी की है।
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने कहा है कि सरकार ने ठेकों के ड्रॉ निकालने संबंधी मंजूरी मांगी थी जो हमने चुनाव आयोग को भेज रखी है, जो भी आदेश वहां से आएंगे उसकी जानकारी सरकार को भेज देंगे।
बता दें कि राज्य की नई एक्साइज पालिसी में अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करने का दावा किया गया है। इसके ड्रॉ 22 मार्च को निकाले जाने थे और आचार संहिता लगने के कारण मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा था।
विभाग के अधिकारी ने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जब भी चुनावी वर्ष होता है, आबकारी नीति के ड्रॉ निकालने या नीलामी करने का मामला चुनाव आयोग को भेजा जाता है और उनकी मंजूरी के बाद ही आगे की प्रक्रिया जारी होती है।
आवेदन शुल्क से सरकार को मिले 260 करोड़
साल 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में भी ऐसा हो चुका है। उधर, अन्य विभागीय अधिकारी का यह भी कहना है कि इस बार ग्रुप को छोटे करके बड़े कारोबारियों का एकाधिकार तोड़ने की कोशिश की गई है, उससे आप हाईकमान नाराज है। विभाग ने 236 समूहों में 6,400 दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित मांगे थे। विभाग को 35,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इस तरह सरकार ने आवेदन शुल्क के रूप में ही 260 करोड़ रुपये एकत्र कर लिए हैं। इस बार हर समूह 35 करोड़ रुपये का है।
साफ है कि लोगों ने इस कारोबार में काफी दिलचस्पी दिखाई है। याद रहे कि सरकार ने इस बार नीति में बदलाव किया है। नीति में बदलाव करके सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान 10145.95 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है, जो पिछले साल के मुकाबले 621.95 करोड़ रुपये ज्यादा है।
सरकार की बढ़ी परेशानी
ऐसा पहली बार है कि राज्य में किसी वित्तीय वर्ष में राजस्व पांच के आंकड़े को पार करेगी। वहीं, 22 मार्च को ड्रॉ स्थगित होने से सरकार की परेशानी बढ़ गई है। अगर चुनाव आयोग ने ड्रॉ राज्य में चुनाव के बाद करवाने के आदेश दिए तो सरकार को इसके लिए दो महीने तक इंतजार करना होगा क्योंकि राज्य में लोकसभा चुनाव आखिरी सातवें चरण में 1 जून होने हैं।