दिल्ली
दिल्ली बनी अपराधिक राजधानी, पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं, पढ़ें पूरी रिपोर्ट…
दिल्ली। दिल्ली पुलिस के एएसआई प्रभु दयाल अपराधी अनीस को पकड़ कर थाने ला रहे थे इसी दौरान अचानक अपराधी अनीश ने चाकू निकाल कर दयाल पर ताबड़तोड़ वार किए, इलाज के दौरान मौत, गर्दन-छाती-पेट- पर था जख्म।
झपटेमार अनीस को पकड़कर थाने लाने के दौरान उसके द्वारा किए गए चाकू के कई वार से घायल हुए दिल्ली स्थित मायापुरी थाने के एएसआई शंभु दयाल की उपचार के दौरान मौत हो गई है। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजस्थान के सीकर के रहने वाले शंभु का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव गवली बिहारीपुर में किया जाएगा।
बता दें कि शंभु दयाल चोरी-छिनैती करने करने वाले अनीस नाम के एक शख्स को पकड़कर कर मायापुरी थाने ले जा रहे थे। उसी दौरान अनीस ने शंभु दयाल पर चाकू से कई वार कर दिया। चाकू उनके पेट में लगी थी। इसके बाद अनीस ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके से ही उसे गिरफ्तार कर लिया।
बुधवार (5 जनवरी 2023) को एक महिला ने मायापुरी थाने में शिकायत की कि उसके पति से एक बदमाश ने झपटा मारकर मोबाइल छीन लिया है। थाने में इस मामले की जाँच शंभु दयाल को सौंपी गई। शंभु दयाल शिकायतकर्ता महिला को लेकर उसके बताए स्थान पर गए।
महिला उन्हें दिल्ली रेवाड़ी रेलवे लाइन की ओर गई। वहाँ झुग्गियों में शिकायतकर्ता महिला ने आरोपित अनीस को पहचान लिया। इसके बाद शंभु दयाल ने पलक झपकते ही आरोपित अनीस को पकड़ लिया और उसे लेकर मायापुरी थाने ले जाने लगे। ASI को पता नहीं था कि अनीस ने अपने शर्ट के नीचे एक चाकू छिपा रखा है।
थाने के नजदीक जैसे ही आरोपित अनीस मौका मिला, उसने अचानक चाकू निकाला और शंभु पर वार करने लगा। उसने उनके पेट, कमर, गर्दन सहित कई जगह चाकू से वार किया गया। चाकू लगने के बाद भी शंभु आरोपित को तब तक पकड़े रहे, जब तक थाने से उनके साथी नहीं आ गए। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुँचकर आरोपित को काबू किया गया।
गंभीर रूप से घायल शंभु दयाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उन्हें खतरे से बाहर बताया गया था। मृतक एएसआई शंभु दयाल 57 वर्ष के थे राजस्थान के सिकर के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियाँ और एक बेटा हैं।
एएसआई शंभु दयाल पर चाकू से हमला करने वाला 24 वर्षीय अनीस मायापुरी के फेज-2 के झुग्गी नंबर 10C/187 में रहता है। जब उसे थाने ले जाया रहा था तो उसने फेज-1 के बी-115 के पास चाकू से वार किया था। उस पर आईपीसी (IPC) की धारा 353, 332, 307 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।