उत्तराखण्ड
H.N इंटर कालेज हल्द्वानी में हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
हल्द्वानी। पीएलवी खिमेश पनेरू ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इनका मुख्य उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना होता है।
साथ ही कानूनी जागरूकता का विस्तार, लोक अदालतों का आयोजन, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR ) तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देना, विभिन्न प्रकार के ADR तंत्र हैं जैसे- मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक समझौता जिसमें लोक अदालत के माध्यम से निपटान या मध्यस्थता करना और अपराध के पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करना होता है।