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उत्तराखण्ड

पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने 550 किलो मिलावटी मावा बरामद, 3 गिरफ्तार

देहरादून। यहां पर बीती शाम पुलिस के द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें पुलिस के द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इंडिगो कार सील की। पुलिस को आऱोपियों ने बताया कि वो ये मिलावट मावा मुजफ्फरनगर से देहरादून विभिन्न दुकानों में सप्लाई के लिए ला रहे थे। पुलिस ने आऱोपियों के पास से 550 किलो मिलावटी मावा बरामद किया है।आपको बता दें कि देहरादून एसएसपी के निर्देश प अपराधों की रोकथाम और उनमे संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्व कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। बीते दिन पटेनगर प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राणा को सूचना मिली कि आगामी रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत कुछ व्यक्तियों द्वारा यूपी के विभिन्न जिलों से मिलावटी मावा लाकर देहरादून की दुकानों में सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा है। सूनचा मिलते है पटेल नगर पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित कर प्रभावी कार्रवाई हेतु रवाना किया गया।
पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवही
पुलिस ने बीती शाम लालपुल के पास संदिग्ध वाहनो की चैकिंग खी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 03 व्यक्तियों को इंडिगो कार (UK08Y5342) के साथ पकड़ा। वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन में 10 कट्टो में भर कर रखे 5.5 कुंतल (550 kg) मावा बरामद हुआ । जिसके संबंध में वाहन में बैठे चालक सुनील औ 02 अन्य व्यक्तियों गौरव और नीरज से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि आगामी रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत मिठाई बनाने के लिए मावा की बहुत मांग होती है। जिसके लिए उन्होंने ज्यादा लाभ के लिए मुजफ्फरनगर में मिलावटी मावा तैयार किया जाता है, देहरादून में त्यौहार के चलते मावा की बहुत मांग होती है और मावा की यहाँ अच्छी कीमत भी मिल जाती है। इसलिए वे तीनों आज मावा बेचने देहरादून आ रहे थे। देहरादून में मावा को तीनों हनुमान चौक, चुक्कू मोहल्ला, कार्गी चौक, बंजारावाला और क्लेमेंटटाउन में सप्लाई करते हैं। तीनों व्यक्तियों के पास मावा से संबंधित कोई भी दस्तावेज मौजूद नही मिले।
मौके पर फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर मंजू कुमार और सुंदर लाल गुप्ता सुपर वाइजर खाद्य विभाग देहरादून को बुलाया गया। जिनके द्वारा मौके पर पहुंच कर बरामद मावा को चैक किया गया और बताया कि बिना दस्तावेजोॆ और शुद्धता माप के मानकों को पूरा न करना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिसमें 06 माह का कारावास और 03 लाख से 05 लाख तक का अर्थदंड का प्रावधान है। मावा के 04 सैंपल लिये गये। जिनको परीक्षण के लिए फ़ूड टैस्टिंग लेब रुद्रपुर भेजा गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
मावा सप्लायर का नाम पता सुनील पुत्र भिक्कन निवासी 786/86 रामपुरी कोतवाली मुजफ्फरनगर उ0प्र0,गौरव पुत्र राजकुमार निवासी रामपुरी कोतवाली मुजफ्फरनगर नीरज पुत्र सोमप्रकाश निवासी न्यू पटेलनगर देहरादून।
पुलिस टीम में कुन्दन राम उनि-कोतवाली पटेलनगर देहरादून, विवेक राठी ,चौकी प्रभारी बाजार कोतवाली पटेलनगर,मउनि ज्योति कोतवाली पटेलनगर,कानि बृजमोहन कोतवाली पटेलनगर,कानि राजीव कोतवाली पटेलनगर,कानि आशीष कोतवाली पटेलनगर,कानि श्रीकांत कोतवाली पटेलनगर,कानि अजय कोतवाली पटेलनगर टीम खाद्य विभाग,श्रीमती मंजू कुमार,फूड सेफ्टी ऑफिसर नगर निगम क्षेत्र देहरादून, लाल गुप्ता सुपर वाइजर आदि शामिल थे।

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