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आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, राज्यों को दिए ये निर्देश

आज शुक्रवार को आवारा कुत्तों वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना फैसला सुना दिया है। SC ने आदेश जारी करते हुए सभी कुत्तों को शेल्टर होम से छोड़ने के निर्देश दे दिए है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीमार और हिंसक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। तो वहीं बाकी को जहां से उठाया गया वहीं ले जाकर छोड़ा जाए।बता दें कि नोटिस केवल दिल्ली नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें छोड़ दिया जाए। साथ ही ये भी आदेश दिया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों (Street Dogs) को खाना नहीं खिलाया जा सकता है। इस संबंध में SC ने कानून बनाने की भी वकालत की है।आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 11 अगस्त वाले फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। जिसमें कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाएगा।आज SC द्वारा दिए गए फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि अब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। उनकी नसबंदी होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि आक्रामक और बीमार कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के आदेश दिए गए है। जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। इसके फैसले के बाद सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए हर कम्युनिसिपल ब्लॉक में अलग से जगह बनाए जाने की बात कही। कोर्ट ने ये साफ किया कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों को खाना खिलाने दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर आप कुत्तों को खाना नहीं खिलाएंगे। अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि कुत्तों को जहां से उठाया गया था उन्हें वहीं उसी स्थान पर छोड़ दिया जाए। समस्या कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर खाना खिलाने से होती है। जिसने भी नियमों का उल्लंघन किया उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा।

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