उत्तराखण्ड
नायकगोठ के समीप सरकारी भूमि पर बनी दुकानों पर हुए अतिक्रमण से जुड़े मामले में शकील खान को मिली अग्रिम जमानत, एडवोकेट प्रियंक खर्कवाल ने करी पैरवी
चम्पावत – टनकपुर नायकगोठ के समीप सरकारी भूमि पर बनी पक्की दुकानों पर प्रशासन द्वारा किये गये अतिक्रमण से जुड़े मामले में टनकपुर नई बस्ती निवासी शकील खान को माननीय सत्र न्यायालय चंपावत से अग्रिम जमानत मिल गयी है शकील खान की ओर से एडवोकेट प्रियंक खर्कवाल नें पैरवी करी
मालूम हो कि मामला टनकपुर के नायकगोठ का हैं जहां टनकपुर प्रशासन ने सरकारी जमीन पर चल रहे अतिक्रमण को ढ़हाया था, जिसके बाद एक पक्ष ने थाना टनकपुर में अपनी तहरीर दी थी, जिसपर टनकपुर पुलिस द्वारा धारा 318(2), 351(2), 61 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करी गई थी । इसके पश्चात शकील खान ने अपने अधिवक्ता प्रियंक खर्कवाल के माध्यम से माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय चंपावत मे अग्रिम जमानत दाखिल कर पैरवी करी। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने शकील खान की दिनांक 12 नवंबर 2024 को अग्रिम जमानत स्वीकार करी ।