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उत्तराखण्ड

राज्य में 6 जुलाई तक बढ़ा कर्फ्यू, आया आदेश, यह मिलेंगी छूट

राज्य सरकार के द्वारा कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई एस ओ पी. जारी कर दी गई है कर्फ्यू को राज्य में 6 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है बता दें किमुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य में कोरोना कर्फ्यू 29 जून प्रातः 6:00 बजे से 6 जुलाई प्रातः 6:00 बजे तक आगे बढ़ाया गया है इसके अलावा राज्य के सभी कोचिंग संस्थान जो क 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए है वह 50% जनता के साथ खुलेंगे।

इसके अलावा बाजार 29 30 जून और 1,2,3 और 5 जुलाई को सुबह 8:00 बजे से शाम को 7:00 बजे तक खोला जाएगा लेकिन शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे इसके अलावा राज्य के सभी जिम कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे इसके अलावा राज्य के खेल संस्थान स्टेडियम 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेरी मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे।इसके अलावा होटल रेस्त्रां भोजनालय और ढाबों में केवल 50% क्षमता के साथ डाइनिंग के लिए संचालन की अनुमति होगी. नीचे दिए गई s.o.p. आप देख सकते हैं——-

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