उत्तराखण्ड
भवाली में महिला के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने व जान से मारने की धमकी देने पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा कायम
भवाली। नगर के श्यामखेत स्थित एक व्यक्ति पर खुटानी भीमताल निवासी एक महिला ने जबरदस्ती संबंध बनाने जान से मारने की बात कहकर मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली में व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं।
पुलिस जानकारी के अनुसार भीमताल खुटानी निवासी एक महिला ने जिला न्यायालय में न्याय की गुहार लगाते हुए पत्र दिया था। जिस पर कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
महिला का कहना है कि श्यामखेत निवासी स्नेहित श्रीवास्तव पुत्र, के के श्रीवास्तव से उसकी मुलाकात वर्ष 2015 में सोशल मीडिया के जरिये हुई थी। ससुराल पक्ष से रिस्तेदारी होने से स्नेहित को जानती थी। जिसके बाद दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। वर्ष 2022 में पारस्परिक संबंध ज़नहीँ रहे, लेकिन व्यापारिक सम्बन्ध रहे। फरवरी 2023 में स्नेहित ने मुझे फोन किया। और काम को लेकर बात करने को कहकर मिलने बुलाया, 17 फरवरी को सुबह 9 बजे गई लेकिन मुलाकात नही हो पाई, लेकिन स्नेहित ने नोएडा जाने की बात कहकर उसी दिन 2 बजे भवाली अपने घर बुलाया।
जब वहां पहुँची तो पहाथ मरोड़कर मुझे कुर्सी में बैठाया। अपनी और मेरी आपत्तिजनक फोटो दिखाने लगा। कई बार मैंने जाने की बात कही लेकिन जाने नही दिया। और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जिसके बाद फर्स में गिराकर शारिरिक संबंध बनाए। सुबह 5:30 तक जबरदस्ती करता रहा।
मुह खोलने पर उसे व उसके भाई को जान से मारने की धमकी देने लगा। और कहा तू कैफे में पार्टनर नही है। में एक एग्रीमेंट बनाऊंगा तुझे उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे।किसी तरह में वहां से जान बचाकर निकली। महिला ने खुद को जान माल का खतरा बताकर न्याय की गुहार लगाई है।
कोतवाल उमेश मलिक ने बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार आईपीसी धारा 376, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच भीमताल उपनिरीक्षक राजकुमारी को दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी