उत्तराखण्ड
अंकिता भंडारी हत्याकांड की नहीं होगी सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
नैनीताल। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को निरस्त कर दिया साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है। एसआईटी किसी भी वीआईपी को नहीं बचा रही है। इसीलिए याचिका निरस्त की जाती है।
अंकिता भंडारी हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर 21 दिसंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग का अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है। उसकी जांच में संदेह नहीं किया जा सकता है। इसलिए मामले की सीबीआई से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि एसआईटी किसी भी वीआईपी को नहीं बचा रही है, इसीलिए याचिका निरस्त की जाती है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि आपको एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है?