उत्तराखण्ड
प्रदेश में कोविड की नई SOP जारी, बाजार खुलने के समय में भी बदलाव, रैलियों पर लगी रोक
देहरादून। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है।प्रदेश सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच नई एसओपी जारी की है और इसमें पहले से ज्यादा कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। बाजार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगे।
इसके अतिरिक्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्वीमिंग पूल व वार्टर पार्क को 16 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। खेल संस्थान और स्टेडियम भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। राजनैतिक रैली और धरने की इजाजत 16 जनवरी तक नहीं होगी। होटल व रेस्ट्रा भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।