Connect with us

उत्तराखण्ड

शासन के आदेश को हाइकोर्ट ने किया निरस्त

नैनीताल। यहां हाईकोर्ट ने खटीमा के ब्लॉक प्रमुख पद से हटाए गए रंजीत सिंह की याचिका पर निर्णय देते हुए उनको शासन की ओर से निलंबित करने का आदेश असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद ब्लॉक प्रमुख पद पर फिर से बहाली का रास्ता साफ हो गया है ।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इससे पहले अदालत जिला पंचायत उत्तरकाशी के अध्यक्ष को हटाने के आदेश को भी निरस्त कर चुकी है।एकलपीठ ने ब्लाक प्रमुख रंजीत सिंह की सरकार के निलंबन आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिका में कहा गया है कि उनके विरुद्ध लगाए आरोप निराधार हैं।

सरकार की ओर से अदालत को बताया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप है।पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत निलंबन की कार्रवाई की गयी है। प्रमुख ने वित्तीय अनियमितताएं की हैं , अपने पिता को भी विकास कार्य आवंटित किये गए हैं।

शासन ने खटीमा निवासी चंद्रशेखर मुंडिया की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए 10 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख को निलंबित कर दिया था। अदालत ने आदेश में कहा है कि शिकायत के साथ शपथपत्र नहीं था।

Ad Ad
यह भी पढ़ें -  भावनाओं में बहकर रो पड़े उपराष्ट्रपति धनखड़, नैनीताल में मंच पर बिगड़ी तबीयत

More in उत्तराखण्ड

Trending News