उत्तराखण्ड
उत्तराखंड-यहाँ दामाद ने सास के साथ किया दुष्कर्म
पिथौरागढ़। मां के समान मानी जाने वाली सास के साथ दुष्कर्म करने वाले दामाद को पिथौरागढ़ न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी सुनाया गया है। मानवता को कलंकित करने वाली यह घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद में 21-22 मार्च 2021 को 61 वर्षीय महिला अपने कमरे में थी। इसी दौरान उसका दामाद ने शराब पीकर वहां घुस गया। उसने सास के कपड़े फाड़ और मारपीट कर शरीर में दांत से काट दुष्कर्म किया।वृद्धा के पति का छह साल पहले निधन हो गया था।
उनकी बेटी और दामाद अलग-अलग रहते थे। इसके बाद उसने मारपीट की और दुष्कर्म किया। वह रात में ही भागकर अपनी बेटी के घर गई और घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन जब महिला अपनी बेटी के साथ कमरे में जाने लगी तो फिर से आरोपी ने उनके साथ गाली गलौज की।इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376, 323 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। साथ ही वृद्धा का मेडिकल कराया था।
यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। पीड़िता ने न्यायालय को बताया कि उनका दामाद लगभग पांच माह से उनके साथ गलत काम कर रहा था, लेकिन लोकलाज के कारण अपने दामाद की हरकतों को किसी को नहीं बता पाई।
अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत, सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम भंडारी और डीआर आर्या ने गवाह और तथ्य पेश किए।
अपर सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने दामाद के कृत्य को सामाजिक दृष्टि से जघन्य अपराध बताया। साथ ही दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने दोषी को धारा 376 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।