Uncategorized
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिए जाने के मामले में सरकार को दिए ये निर्देश
मीनाक्षी
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने पौड़ी गढ़वाल के डॉक्टर प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने संबंधी याचिका में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सम्बन्धित थाने के एस.एच.ओ.को निर्देश दें कि प्रेमी जोड़े को किसी तरह की जानमाल का खतरा न हो। मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ ने सुरक्षा मुहैया करने को कहा।मामले के अनुसार, पौड़ी के डॉक्टर प्रेमी जोड़े ने अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर कर कहा कि वो दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। दोनों ही डॉक्टर के पेशे से जुड़े हैं और लिव-इन-रिलेशन में रहते हैं और शादी करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यू.सी.सी.के तहत आवेदन भी किया है। पहली काउंसलिग होने के बाद उनके घर यू.सी.सी.की नियमावली के तहत नोटिस भेजा गया।इस नोटिस की जानकारी जब अन्य लोगों को लगी तो उन्हें और उनके परिवार वालों को डराने धमकाने और जानमाल की धमकी देने लगे। याचिका में कहा गया कि उन्हें सुरक्षा दिलाई जाय। वो दोनों ही वयस्क हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का दवाब नही है। इसके लिए उन्होंने यू.सी.सी.की नियमावली के तहत शादी करने के लिए आवेदन किया है।
















