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क्रियाशाला समिति के चुनाव रद्द, कार्यकारिणी तत्काल भंग

उपजिलाधिकारी ने सुनाया निर्णय, नई कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया शुरू

पर्वत प्रेरणा सवाददाता

हल्द्वानी। क्रियाशाला समिति के वर्ष 2024 में हुए चुनावों को लेकर उठे विवाद पर उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ने बड़ा फैसला सुनाया है। उपजिलाधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को पूर्णतः अवैध करार देते हुए समिति की वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करने के आदेश जारी किए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, समिति के चुनाव 23 फरवरी 2024 को संपन्न हुए थे। चुनावों में अनियमितताओं और धांधली के आरोप लगाते हुए समिति के सदस्यों बिपिन बिष्ट और पदमादत्त पाण्डेय ने रजिस्ट्रार सोसाइटी के माध्यम से उपजिलाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।

करीब एक वर्ष तक चली सुनवाई के बाद उपजिलाधिकारी ने 7 नवम्बर 2025 को निर्णय देते हुए कहा कि उक्त चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर चुनाव को निरस्त करते हुए नई कार्यकारिणी गठन की दिशा में कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्णय के तहत उपजिलाधिकारी ने संबंधित तहसील अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त कर आगामी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

इस आदेश से समिति के भीतर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को नया मोड़ मिल गया है। अब नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया आगामी सप्ताह तक प्रारंभ होने की संभावना है।

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