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उत्तराखण्ड

प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 75% उपस्थिति अनिवार्य, बिना उपस्थिति परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे

प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 से परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति लगातार घट रही थी, जो एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के अनुरूप है।

इसके अलावा, महाविद्यालयों में कक्षा-कक्ष, फर्नीचर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी कक्षाओं का अलग से उपस्थिति रजिस्टर रखें और हर दिन की उपस्थिति ‘समर्थ पोर्टल’ पर अपलोड करें। शिक्षकों को पढ़ाते समय छात्रों के साथ जीपीएस कैमरा ऐप से फोटो खींचकर उसे भी डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में संकलित करना होगा और इसे ‘समर्थ पोर्टल’ के क्लासरूम मॉड्यूल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

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