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उत्तराखण्ड

राज्य में एक हफ्ता और बढ़ा कर्फ्यू,ये मिलेंगी रिहायते, देखें आदेश

राज्य सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू को 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आम लोगों को कई और रियायतें भी दी गई हैं। अब राज्य के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके अलावा राज्य में बाजार खुलने का समय सुबह 8 से रात्रि 9 बजे तक कर दिया गया है।
अब वाटर पार्क, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। हवाई यातायात में भी छूट दी गई है, जिन व्यक्तियों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली हैं, उन्हें हवाई मार्ग से उत्तराखंड आने की अनुमति दी गई है। कोविड कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रहेंगे, जो वर्तमान में लागू हैं। देखे आदेश—–/

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