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न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट टनकपुर ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर दिया पुनः जांच के निर्देश।

उक्त मामला अप्रेल 2024 का पूर्णागिरी मेले के समय का हैं जब एक उत्तरप्रदेश का श्रद्धालु अपनी पत्नी और बेटी के साथ दर्शन के लिए मां पूर्णागिरी के मंदिर जा रहा था, तब एक टैक्सी चालक की टक्कर से श्रद्धालु गोरेलाल की पुत्री की ईलाज के बाद मौत हो गई थी तत्पश्चात थाना टनकपुर में एफ०आई०आर संख्या 32/2024 पंजीकृत की गई थी। जांच के उपरान्त टनकपुर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट न्यायालय टनकपुर में प्रस्तुत करी, जिसमें शिकायतकर्त्ता की और से अधिवक्ता प्रियंक खर्कवाल ने उक्त फाइनल रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर अपनी आपत्ति दाखिल कर बहस करी तमाम दलीलों को सुनकर माननीय न्यायालय टनकपुर ने थाना टनकपुर की फाइनल रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर यथाशीघ्र पुनः विवेचना करने के आदेश थाना प्रभारी टनकपुर को दिये हैं।
















