दिल्ली
देश में कॉलेजों से एडमिशन वापस लेने पर फीस वापसी के लिए UGC ने दिया फैसला, जानें नियम
देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शुल्क वापसी को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने एडमिशन वापस लेने की स्थिति में फीस वापस करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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यूजीसी ने किसी भी विश्वविघालय और उच्च शिक्षण संस्थानों से एडमिशन वापस लेने पर फीस वापसी के लिए दिशा- निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी ने मंगलवार 4 जुलाई को फी रिफंड पॉलिसी 2023-24 के अनुसार 30 सितंबर तक दाखिला वापस लेने वाले स्टूडेंट्स को पूरी फीस का रिफंड कॉलेज करेंगे। वहीं 31 अक्टूबर तक वापस लेने पर 1000 रूपये की कटौती की जाएगी।
कॉलेज इन नियमों से करेगा फीस वापस
यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी छात्र या छात्रा दाखिले के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से 15 से कम दिन पहले एडमिशन वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई फीस में से 10 फीसदी की कटौती करने के बाद शेष 90 फीसदी फीस को क़ॉलेज वापस करेगा। इसी के साथ यदि आखिरी तारीख से 15 दिन कम दिन होने पर 80 फीसदी, और 15 से अधिक दिन होने पर 50 फीसदी और लास्ट डेट के 30 दिन से अधिक समय के बाद 0 फीसदी शुल्क की वापसी यानी कोई वापसी नहीं होने का प्रावधान दिया है
स्टूडेंट्स और पैरेंट्स की शिकायत के बाद आया फैसला
बता दें कि देशभर से स्टूडेंट्स और पैरेंट्स द्वारा आयोग के विभिन्न कॉलेजों के एडमिशन वापस लेने की स्थिति में रिफंड न देने की शिकायत मिलती रहती हैं। जिसे लेकर 27 जून 2023 को 570 वीं बैठक हुई और बैठक में शुल्क वापसी को लेकर चर्चा होने के बाद आखिरी फैसला लिया गया है।