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नियमावली के विरुद्ध बन रहे स्टोन क्रशर मामले में हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने पिथौरागढ़ में सरयू नदी के किनारे पी. सी. बी. की नियमावली 2021 के विरुद्ध बन रहे स्टोन क्रेशर मामले में सुनवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

न्यायालय ने कहा कि तबतक क्रेशर के संचालन पर रोक लगी है उसे बनाने पर रोक नहीं है। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसम्बर के लिए तय की है।

मामले के अनुसार पिथौरागढ़ निवासी आनंद सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि पिथौरागढ़ में सरयू नदी किनारे मैसर्स शेराघाट स्टोन क्रेशर लगाया जा रहा है। जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियमावली 2021 के विरुद्ध है। जहां पर इसे लगाया जा रहा है वह स्थान नदी से 40 मीटर की दूरी पर है और जंगल के करीब है। इसलिए इसपर रोक लगाई जाय।

सुनवाई के दौरान प्रदूषण बोर्ड की तरफ से कहा गया कि करेशरन को स्थापित करने की संस्तुति दी गयी है, संचालन की नहीं। जब इस जगह की संयुक्त जाँच की गई थी उस दौरान पी. सी. बी. इसमे शामिल नहीं था। न्यायालय ने पी.सी.बी. से इसमें अलग से स्वतंत्र जाँच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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