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उत्तराखण्ड

रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, राज्य सरकार ने पुनर्वास का दिया हवाला

हल्द्वानी। सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। सरकार के अधिवक्ता पूछा कि साठ साठ सालों से उस स्थान पर बसे लोगों को सात दिनों कैसे हट दिया जाएगा।

इस पर राज्य सरकार ने दलील दी कि केंद्र सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सरकार उनका पुनर्वास करने को तैयार है। लेकिन वहां बसे लोग रेलवे की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने समस्या के समाधान के तीन रास्ते सुझाए हैं। इनमें पहला है उसी स्थान को विकसित कराया जाए। दूसरे विकल्प के रूप में कोर्ट ने कहा है कि उन लोगों का नई जगह पर पुनर्वास कराया जाए।

इस पर रेलवे ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर गौर करके अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्णय दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है।

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