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उत्तराखण्ड

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा

हरिद्वार। 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएस/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएस कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 26 जुलाई 2018 दोपहर ढाई-तीन बजे ज्वालापुर क्षेत्र की कॉलोनी निवासी पीड़िता परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी वहां पर पहुंचे आरोपी ने जबरदस्ती उसे खाली पड़े प्लॉट के कमरे में ले गया था। जहां आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बावजूद हिम्मत दिखाते हुए नाबालिग ने घर पहुंचकर अपनी मां को आपबीती बताई। ज्वालापुर पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी अमर उर्फ सोनू पुत्र जफरुद्दीन निवासी अहबाबनगर ज्वालापुर के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, आरोपी युवक जमानत पर रिहा था। वर्तमान में दोषी अमर उर्फ सोनू दो बच्चों का बाप है। परिवार में उसकी पत्नी व मां रहती है। पीड़िता ने अपने साक्ष्य में बताया कि आरोपी ने घर पर नहाते हुए उसका एमएमएस बना लिया था। आरोपी उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहता था। एफटीएस कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को प्रतिकर राशि के रुप में उचित सहायता धनराशि दिलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण को उक्त निर्णय की एक प्रति भेजने के लिए कहा है। एफटीएस कोर्ट ने कठोर सजा के साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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