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उत्तराखण्ड

एक जुलाई से तीस सितम्बर तक खनन को किया गया प्रतिबंधित, खनन पट्टाधारकों व अनुज्ञाधारकों द्वारा किया गया खनन तो होगी सख्त कार्यवाही

रिपोर्ट – विनोद पाल

चम्पावत – सुचना विभाग चंपावत के हवाले से मिली सूचना के अनुसार जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने अवगत कराया कि जनपद अंतर्गत नदी तल से लगी हुई राज्य सरकार एवं वन भूमि में उप खनिजों के खदान / चुगान के पट्टे जारी किये गए हैं इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने वर्षाकाल के दौरान बाढ़ एवं वन अतिवृष्टि से होने वाले जान – माल की छती को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सुरक्षात्मक उद्देश्य से जनपद के सभी खनन पट्टा धारकों / अनुज्ञाधारकों के खनन कार्य पर 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है जिलाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि किसी भी पट्टाधारक / अनुज्ञाधारक प्रतिबंधित अवधि में खनन कार्य करते हुए पाया जाता है तो संबंधित खनन पट्टा धारकों के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी

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