उत्तराखण्ड
पॉक्सो और दुष्कर्म के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा को मिली सशर्त जमानत
नैनीताल जिले के लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा, जो पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे, को आखिरकार न्यायालय से राहत मिल गई है। डेढ़ साल से जेल में बंद बोरा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। उनके खिलाफ लालकुआं थाने में दर्ज मामलों के अनुसार, एक विधवा महिला, जो 2021 में नौकरी की तलाश में थी, ने नैनीताल दुग्ध संघ में रोजगार पाने के लिए उनसे संपर्क किया था। आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर मुकेश बोरा ने उसे नवंबर 2021 में काठगोदाम के एक होटल में बुलाया और वहां दुष्कर्म किया।
महिला ने शिकायत में दावा किया कि आरोपी ने घटना के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उसे धमकाया और चुप रहने के लिए मजबूर किया। आरोप के अनुसार, दिसंबर 2021 में फिर से होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डाला और जब उसने मना किया तो उसके ड्राइवर ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि मुकेश बोरा ने उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया, जिसके चलते उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि मामला 2021 की घटनाओं से जुड़ा है, लेकिन एफआईआर सितंबर 2024 में दर्ज कराई गई, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर संदेह होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता के बयान में बार-बार बदलाव किया गया, जिससे मामले की सत्यता संदिग्ध लगती है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया।
सभी पक्षों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने मुकेश बोरा को सशर्त जमानत दे दी। न्यायालय ने आदेश दिया कि वह जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगे और बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही, उन पर यह भी शर्त रखी गई कि वह पीड़िता या उसकी नाबालिग बेटी को किसी भी तरह से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि उनके पास पासपोर्ट है, तो उसे न्यायालय में जमा कराना होगा। अदालत के इस फैसले के बाद, उन्हें व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों की गारंटी पर रिहा किया जाएगा। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए, जमानत की शर्तों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
















