दिल्ली
उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को सर्वोच्च अदालत से नही मिली राहत, बर्खास्त कर्मचारियों में निराशा
दिल्ली। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती प्रकरण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जैसे ही आया बर्खास्त कर्मचारियों में निराशा नजर आई। विधानसभा में नियुक्तियों में अनियमितता की बात सामने आई थी, विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में गठित समिति द्वारा जब भर्तियो में अनियमितता को सही पाया गया तो विधानसभा अध्यक्षा ने तत्काल ऐसी भर्तियो को निरस्त कर दिया था।
अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की कार्रवाई को उचित माना है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी विधानसभा अध्यक्षा के फैसले को सही ठहराया था अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है।